दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अब निजी स्कूलों को लौटानी पड़ेगी बढ़ी हुई फीस

अमर भारती : दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राजधानी के बारह निजी स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी। कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने जुलाई-अगस्त की अंतरिम रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को सौंप दी है। शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया है कि वे इन 12 स्कूलों को जल्द ही यह सूचना जारी करें।

बता दें कि सभी क्षेत्रीय निदेशकों को इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार पहले बनाई गई अनिल देव सिंह कमेटी ने जून 2016 से जून 2019 तक अपनी ओर से रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिसमें स्कूलों को 9 फीसदी ब्याज के साथ फीस लौटानी पड़ेगी।

दरअसल अब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने अपनी जुलाई-अगस्त 2019 की मासिक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति ने 12 और निजी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है जो प्रति वर्ष 9 फीसदी ब्याज के साथ शुल्क वापस करेंगे। ऐसे में निदेशालय ने संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध किया है कि वे इन 12 स्कूलों को समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक आदेश जारी करें।

हालंकि अब यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति की सिफारिशों समय पर लागू हो सकें और साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि फीस बढ़ाने की जरूरत जांचने के लिए बनी समिति समय-समय पर स्कूलों की फीस की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देती है।