इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिया है। जिसका पालन करने से यूपी सरकार ने इनकार कर दिया है।यूपी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। ख़बर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज राज्य की सरकारी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है।

26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया

बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विस्फोटक संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए 19 अप्रैल को पांच अधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया है और केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई है।

प्रदेश मे दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर मे लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए प्रदेश मे दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।

युद्ध स्तर पर प्रयास की जरूरत

कोर्ट का कहना है कि लोग सड़कों पर बिना मास्क के चल रहे हैं। सौ फीसदी मास्क लागू करने में पुलिस विफल रही है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में दवाओं व आक्सीजन की काफी कमी है। लोग दवा के अभाव में इलाज बगैर मर रहे हैं और सरकार ने कोई फौरी योजना नहीं बनाई। न ही पूर्व तैयारी की। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सहित मुख्यमंत्री तक संक्रमित हैं। मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के लिए तुरंत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन है लेकिन युद्ध स्तर पर प्रयास की जरूरत है।

यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं

जबकि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूपी में पूर्ण लॉकडाउन का इरादा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नही लगेगा।

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