बिना एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटर को अब नहीं मिलेगी बिजली

अमर भारती : दिल्ली हाईकोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब बिना किसी नियम के चल रहे कोचिंग सेंटर को बिजली नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही कोर्ट ने पावर कंपनियों को भी जमकर कोसा जो कि कोचिंग सेंटर को बिजली दे रहे थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोचिंग सेंटर नियम को नहीं मानते तो उनकी बिजली तुरंत काट दी जाए। दो जनहित याचिकाएं दायर कर मुखर्जी नगर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर और राजधानी के स्कूलों में अग्नि सुरक्षा उपयोग की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों ने कोचिंग सेंटर में हो रही बिजली की खपत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। कंपनी कर्मी यह सोचकर कार्रवाई नहीं करते कि उनके बच्चे इन कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ते।

सूत्रो के मुताबिक एक कोचिंग सेंटर में कई एसी इस्तेमाल होते हैं। बिजली का लोड बढ़ने पर स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है जैसा कि पहले सूरत में हो चुका है। कोर्ट का मानना है कि एमसीडी और फायर की एनओसी बिना चल रहे कोचिंग सेंटर की बिजली आपूर्ति फौरन बंद की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि दिल्ली के स्कूलों में अग्नि शमन सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के स्थाई अधिवक्ता गौतम नारायण ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में 5495 स्कूल हैं और इनमें से 3008 दिल्ली सरकार के हैं। इनमें से केवल 200 स्कूलों में अग्नि शमन सुरक्षा उपायों की अनदेखी पाई गई है और इन स्कूलों की मान्यता खत्म करने को लेकर बात चल रही है।